पत्नी के ससुराल में कानूनी अधिकार - Legal rights in wife's in-laws
पत्नी के ससुराल में कानूनी अधिकार - Legal rights in wife's in-laws
अबार्शन तभी कराया जा सकता है जब कि गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो 971 मे इसके लिए एक अलग क़ानून बनाया गाया था मेडिकल टरमिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एकट इस एकट के तहत ये पर्वधान किया गया है के अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाली हो या गर्भ मे पल रहा बच्चा विकलांकता का हो तो अबार्शन कराया जा सकता है
इसके ऐलावा अगर महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम ना हो तो अबार्शन कराया जा सकता है अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और ओ गर्भ वती हो गई हो तो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने सम्बन्ध बनाया हो जो वर्जित सम्बन्ध में हो जैसे के भाई या पिता ने या ससुर ने और महिला गर्भवती हो गई हो महिला का अबार्शन कराया जा सकता है
अगर महिला के मर्जी के खिलाफ अबार्शन कराया जाता है तो ऐसे मामले में दोसी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है
दहेज़ निरोधक क़ानून क्या है
दहेज़ प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओ के अत्याचार के दूसरे मामलों में निपटने के लिए क़ानून में सख्त पर्वधान किये गए हैँ महिलाओ के उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले क़ानून में इसका पुख्ता प्रबंध किया गया है दहेज़ प्रताधना से बचाने के लिए 1986 में IPC के धारा 498 A का प्रवधान किया गया है
इसे दहेज़ निरोधक क़ानून भी कहा जाता है अगर किसी महिला को दहेज़ के लिए मानसिक शारीरिक या फिर किसी और तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला के शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है इसे संगे अपराध के शरेनी में रखा गया है साथ ही ये गैर जामनती अपराध है
दहेज़ के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगो को आरोपी बनाया जा सकता है सजा इस मामले में दोसी पाए जाने पर जेयादा से जेयादा तीन साल तक कैद का पर्वधान हैयही अगर शादी शुदा महिला की मौत संदीगर परिस्थितियों में होती है ये मौत शादी के सात साल के दौरान हो तो पुलिस IPC के धारा 304 B के तहत केस दर्ज करती है
1961 मे बना दहेज़ निरोधक क़ानून रिफार्मटिव क़ानून है दहेज़ निरोधक क़ानून की धारा 8 कहती है के दहेज़ लेना और देना संगे अपराध है दहेज़ लेने और देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है इस धारा के तहत जुर्म साबित होनेम से कम 5 साल तक की सजा का परावधान है धारा 4 के मोताबिक दहेज़ की मांग करना जुर्म है अगर शादी से पहले लड़का पक्ष दहेज़ की मांग करता है तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है
स्त्रिधन पर महिला का अधिकार
पत्नी के ससुराल में कानूनी अधिकार, स्त्रिधन ओ धन है जो शादी के वक्त महिला को उपहार के तौर पर मिलते है इसमे मुँह दिखाई भी आता है कन्यादान भी आता है और भी काफी सारी चीजें आती है इन पर लड़की का पूरा हक़ माना जाता है इसके ऐलावा वर वधु को कॉमन उसकी तमाम चीजे दी जाती है ये स्त्रीधन के दायरे में आती है
स्त्री धन मे लड़की का पूरा अधिकार है अगर ससुराल ने महिला का स्त्रिधन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ IPC के धारा 406 अमानत मे खायनात की शिकायत भी कर सकती है इसके तहत कोट के आदेश से महिला को अपना स्त्रिधन वापस मिल सकता है
अबार्शन के बारे मे क्या कहता है इस्लाम
इंडियन क़ानून के हिसाब से तो किसी खास मामले के तहत अबार्शन करा सकते हैँ लेकिन इस्लामिक क़ानून ये एजाजत नहीं देता के किसी महिला को अबार्शन कराया जाए इसलिए इस्लाम किसी भी जान को मारने का हुक्म नहीं देता अगर बच्चे का वजूद क्यों ना जना ही की सूरत मे हो लेकिन उस बच्चे को अबार्शन कराने का हुक्म नहीं देता
दहेज़ मांगने वाले के बारे में क्या है इस्लाम का क़ानून इंडियन क़ानून में दहेज़ लेने वाले और देने वालों के लिए 5 साल तक की सजा का प्रोविज़न है लेकिन मजहबे इस्लाम में दहेज़ लेना और देना मांगना सब हराम है अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ओ बहुत बढ़ा गुनहगार है
मजहबे इस्लाम में लड़कियों की शादी बिलकुल सादे तरीके से करने का हुक्म दिया है लेकिन आज कल के लोग सादे मे खान कोई शादी करते है अब तो हर शादी में गाना बजाना डांस वगैरह ये सभी रस्म में शामिल कर दिया है
पत्नी के मारने वाले जानये इस्लामिक क़ानून
बहुत लोगो को मैंने देखा है के अपनी पत्नी को ऐसे मारते हैँ जैसे की जहरीला जानवर को मारा जाता है याद रखये इस्लाम ने इसकी एजाजत नहीं दी है के अपनी पत्नी को इस तरह मारे अगर आपकी पत्नी ने कोई छोटी मोटी गलती की हो तो उसको सुधारने के लिए आप अपने मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैँ
इसके ऐलाव और कोई चीज का यूज नहीं कर सकते अगर आपकी पत्नी कोई बड़ी गलती है जैसे की किसी गैर मर्द के पास जाती है और आप उसे पसंद नहीं करते तो उस सूरत में भी इतना मारें के उसकी हड्डी ना टूटे
याद रखे कोई भी पति अपनी पत्नी को काम करने के लिए मार नहीं सकता क्यूंकि ये पति की जिम्मेदारी है के ओ अपनी पत्नी को खाना पीना और लेबस का इंतजाम करें वरना काम के लिए पत्नी को मार नहीं सकता ऐ इस्लाम ने क़ानून दिए है
तो दोस्तों आज आप ने इस आर्टिकल में जाना के भारत सरकार ने पत्नी के ससुराल में क्या क्या कानूनी अधिकार दिए हैँ और क्या कया पति पत्नी के एजाजत के बगैर नहीं कर सकता और मजहबे इस्लाम ने क्या क़ानून दिए है
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